india emotions, नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक फैसला किया है,कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंंचाने वाले ब्यक्ति को 5 हजार रुपये सरकार नगद देगी। यह जानकारी सोमवार को मंत्रालय ने ने दी है। india emotions, नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक फैसला किया है,कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंंचाने वाले ब्यक्ति को 5 हजार रुपये सरकार नगद देगी। यह जानकारी सोमवार को मंत्रालय ने ने दी है।

सड़क हादसे मे गंभीर रुप से घायल को अस्पताल पहुंचने वाले को मिलेंगे 5 हजार नगद: केन्द्र सरकार

Oct 05 2021

सड़क हादसे मे गंभीर रुप से घायल को अस्पताल पहुंचने वाले को मिलेंगे 5 हजार नगद: केन्द्र सरकार
india emotions, नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक फैसला किया है,कि सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल पहुंंचाने वाले ब्यक्ति को 5 हजार रुपये सरकार नगद देगी। यह जानकारी सोमवार को मंत्रालय ने ने दी है।
 
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है,कि यह योजना 15 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों और परिवहन सचिवों में
को पत्र लिख कर सूचित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,31,714 मौतें हुईं।
 
मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने सोमवार को 'नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना' के लिए दिशानिर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है। नकद पुरस्कार के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।
 
मंत्रालय इसके लिए नया पोर्टल शुरू करेगा, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा हर महीने घायलों की मदद करने वाले नागरिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, घटना की जानकारी आदि का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी स्थानीय पुलिस या अस्पताल-ट्रामा सेंटर स्टाफ भी पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा।
 
प्रत्येक हादसे में मदद करने पर व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा पांच हजार रुपये की नगद राशि दी जाएगी। एक साल में यह राशि अधिकतम पांच बार ही दी जा सकेगी।