हाइकोर्ट के निर्देश क्या यूपी में लगेगा लॉकडाउन? योगी सरकार ने रखा तर्क

Apr 19 2021

हाइकोर्ट के निर्देश क्या यूपी में लगेगा लॉकडाउन? योगी सरकार ने रखा तर्क

इंडिया इमोशंस, लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने आज राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया हैं.

इधर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन न लगाने पर अपना तर्क दिया है। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है, और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है।

सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे है। सरकार जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अत: शहरों मे समपूर्ण लॉक डाउन अभी नही लगेगा। लोग स्वत: स्फूर्ति से भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद बताया कि 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को अदालत में काम-काज नहीं होगा. इस दौरान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई नहीं होगी. इस दौरान फिजिकली और-ई फाइलिंग से मुकदमों का दाखिला नहीं होगा. प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है.

26 अप्रैल को केवल अर्जेंट केसेज की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई होगी. हाईकोर्ट ने लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व सीएमओ को लॉकडाउन लगाने आदेश दिया है. कोविड के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है. कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए गठित हाईकोर्ट की बचाव और उपचार कमेटी ने यह आदेश दिया है. कोर्ट के रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.