NIRBHAYA CASE : निर्भया के दोषियों को जल्द फांसी देने की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
इंडिया इमोशंस न्यूज नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले में फांसी पर रोक के लगाने की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पटियाला हाउस कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें निर्भया के दोषियों के डेथ वॉरंट पर अमल पर रोक लगा दी गई है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट से कहा कि दोषी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि अगर ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रहता है तो दोषी पवन या तो क्यूरेटिव पिटिशन दायर कर सकता है, या दया याचिका। दूसरों को फांसी नहीं होगी। दोषी पवन जानबूझकर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं कर रहा है। वजह सबकुछ सोच-समझकर ऐसा कर रहा है।
सॉलिसिटर जनरल ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पवन गुप्ता एक साथ दो अधिकारों का उपयोग कर रहा था। 2017 में दोषी पवन ने 225 दिन बाद रिव्यू याचिका दाखिल की थी, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका अब तक दाखिल नहीं की गई है। अगर पवन दया याचिका दायर करने की नहीं सोचता है तो किसी भी दोषी को सजा नहीं दी जा सकती है।