कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत दी

Sep 29 2022

कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान को जमानत दी

नई दिल्ली । दिल्ली की अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित करप्शन के मामले में जमानत दे दी, मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मंगलवार को पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद खान की जमानत अर्जी पर आदेश सुनाने के लिए बुधवार की तारीख तय की थी। आप विधायक को 16 सितंबर को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 4 दिन और 5 दिन की एसीबी कस्टडी में लिया गया था। 26 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 27 सितंबर को अमानतुल्लाह की जमानत पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद 28 सितंबर को कोर्ट ने जमानत दे दी।

एसीबी सूत्रों के अनुसार, मामले में पहली प्राथमिकी जनवरी 2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज की गई थी। बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के साथ-साथ आईपीसी की धारा 409 को मामले में जोड़ा गया। दो साल पुराने मामले के बाद, एसीजेडबी ने 16 सितंबर को विधायक को तलब किया था, जबकि उससे जुड़े चार ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई जगहों पर आपत्तिजनक सामग्री मिली भी थी।

अधिकारियों के अनुसार, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के पैसों का कथित रूप से दुरुपयोग किया है जिसमें दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान शामिल है। चार स्थानों पर एसीबी की छापेमारी के दौरान 24 लाख रुपये नकद बरामद किए गए और दो अवैध, बिना लाइसेंस के हथियार, कारतूस और गोला-बारूद भी जब्त किया गया था।