आजम खान के बचाव में अब उतरे मुलायम सिंह यादव, बोले- कार्रवाई गलत

Sep 03 2019

आजम खान के बचाव में अब उतरे मुलायम सिंह यादव, बोले- कार्रवाई गलत

इंडिया इमोशंस न्यूज नई दिल्ली: रामपुर के सांसद आजम खान के समर्थन में पहले सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से रामपुर कूच का आह्वान किया था. अब उनके पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आजम खान का आगे बढ़कर बचाव किया है. इसके लिए एक प्रेस कांफ्रेंस करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, आजम खान ने मजदूरों-गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी. उन पर जमीन हड़पने के बेबुनियाद आरोप लगाए गए.

मुलायम सिंह यादव ने कहा, आजम खान के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है. आजम खान पर की गई कार्रवाई गलत है. उन पर गलत तरीके से केस दर्ज किए गए. मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि चंदे के पैसे से उन्‍होंने जौहर विश्‍विवद्यालय बनवाया, जिसमें देश-विदेश के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. मुलायम सिंह ने इसे आजम खान के खिलाफ साजिश करार दिया. अंत में मुलायम सिंह ने कहा, मैं सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से उनके समर्थन में आने की अपील करता हूं.

लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे इस मामले में प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन अभी ऐसा कह नहीं सकते हैं कि पीएम से मिलेंगे या नहीं. आजम के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है. इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है.

मुलायम सिंह ने कहा कि आज़म खान ने देसी-विदेशी मित्रों से चंदा कर यूनिवर्सिटी बनाई. अपना विधायकी और सांसदी का फंड यूनिवर्सिटी में लगाया. सैकड़ों बीघा जमीन ख़रीदने वाला 1-2 बीघा जमीन के लिए गड़बड़ी नहीं करता है. सिर्फ 1-2 बीघा जमीन के लिए उन पर दर्जनभर मुकदमा किया गया है.

उन्‍होंने कहा, आजम के खिलाफ जालिम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. आज़म खान पर चोरी और डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया है. हम आज़म खान के पक्ष में रहेंगे. कार्यकर्ताओं से अपील है कि आज़म के खिलाफ हो रहे साजिश के खिलाफ वो खड़े हों और आंदोलन करें. मैं खुद आंदोलन में साथ रहूंगा.

आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ रिकार्ड 78 पर केस दर्ज

  • आज़म खान पर पुलिस ने अब तक 78 मुकदमे दर्ज किए हैं.
  • 28 मुकदमे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के आरोप में अजीम नगर थाने में दर्ज हुए हैं
  • 11 मुकदमे गंज थाने में लोगों के घर तोड़ने और लूटपाट करने के आरोप में दर्ज कराए गए हैं.
  • यतीमखाना में भैंस चोरी प्रकरण में 9 मुकदमा दर्ज हो चुका है
  • किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चोरी का मुक़दमा दर्ज है
  • 2700 खैर के पेड़ों की चोरी का भी मुकदमा दर्ज है.
  • शत्रु संपत्ति को वफ्फ (Wakf) संपत्ति में दर्ज करने और वक्फ संपत्ति को हड़पने के दो मुक़दमे दर्ज हैं.

ज़मीन हड़पने के मामलों में आजम को हो सकती है 10 साल की सजा : ज़मीन हड़पने के मामलों में अगर आजम खान दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है. क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद आईपीसी की धारा 389 को भी बढ़ा दिया है. यह गैर जमानती धारा है और इस धारा में 10 साल तक की सजा का भी प्रवाधान है.