Union Budget 2019: हाउसिंग लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट, PAN नहीं है तो आधार नंबर से इनकम टैक्स भरा जा सकेगा

Jul 05 2019

Union Budget 2019: हाउसिंग लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स छूट, PAN नहीं है तो आधार नंबर से इनकम टैक्स भरा जा सकेगा

indiaemotions buisness desk, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को मोदी सरकार part-2 का पहला पूर्ण बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। सरकार का पिछले कार्यकाल में चूल्हा चौके के धुएं से मुक्ति मिली है। पिछले 55 सालों में देश 1 ट्रिलियन तक पहुंचा है और हम 5 सालों में 1 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। आज लोग मेक इन इंडिया को समझते हैं, मेक इन इंडिया से कारोबार को बढ़ावा। पढ़िए बजट भाषण की अब तक की बड़ी बातें -

जीएसटी का बड़ा फायदा-
जीएसटी का बड़ा फायदा हुआ है। 17 तरह के टैक्स से अब मुक्ति मिली है। पहले जो ट्रक 1 फेरा कर पाता था, अब वो 2 फेरा कर पा रहा है। जीएसटी प्रोसेस का सरलीकरण किया जाएगा। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, उन्हें तीम महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना होगा। ईवे बिल की जरूरत नहीं होगी। जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत होगी।

ईमानदारी से टैक्स देने वालों का धन्यवाद- 
ईमानदारी से टैक्स देने वालों का सरकार धन्यवाद करती है। सरकार हाथी की तरह घुसकर खेत को बर्बाद नहीं करेगी। डायरेक्ट टैक्स 78 फीसदी बढ़ा है। 2012-13 में यह 6.38 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 11 लाख 37 करोड़ हो गई है। सरकार ने आयकर को सरल और पारदर्शी बनाने की कवायक दी है।


PAN नहीं है तो आधार नंबर से इनकम टैक्स भरा जा सकेगा-
PAN नहीं है तो आधार नंबर से इनकम टैक्स भरा जा सकेगा। इसी तरह यदि आधार नहीं है तो पैन से इनकम टैक्स भरा जा सकता है।अब तक जिन कंपनियों को टर्नओवर 250 करोड़ था, उन्हें 25 फीसदी टैक्स लगता था। अब इसे बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसी कपनियों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, जो सेमीकंडक्टर, लिथियम बैटरी, सोलर पॉवर पार्ट्स, कम्प्युटर सर्वर और लैपटॉप बनाती हैं।

 

इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सरकार लोन देगी- 
इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सरकार लोन देगी। इससे 2.50 लाख रुपए तक का फायदा होगा और इसके ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। स्टार्टअप के फंड जुटाने पर इनकम टैक्स किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब तक 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट-
हाउसिंग लोन के ब्याज पर अब तक 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स छूट है। 45 लाख रुपए कीमत वाले हाउसिंग लोन के अब इसे बढ़ाकर अब 3.5 लाख कर दिया गया है। यानी सस्ता घर खरीदने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी।


किराए के मकान के लिए सरकार कानून बनाएगी -
किराए के मकान के लिए सरकार कानून बनाएगी। इसे आदर्श किराया कानून नाम दिया जाएगा, ताकि लोग मनमानी किराया न वसूल सके। व्यापारियों के लिए पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। आधार और बैंक खातों की डिटेल के आधार पर यह सुविधा दी जाएगी। बीमा में 100 फीसदी निवेश होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश बनेगा। सरकार का लक्ष्य देश के एफडीआई का डेस्टिनेशन बनाना है।