नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का लगा था आरोप

Sep 11 2021

नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत मंजूर, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का लगा था आरोप

india emotions, लखनऊ। सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व आईपीएस की पत्नी नूतन ठाकुर को आज कोर्ट से अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है। उन पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने मंजूर कर ली है।

नूतन पर अमिताभ की गिरफ्तारी के दौरान उन्हें पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने का प्रयास और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।

कोर्ट में बचाव पक्ष ने कहा कि अमिताभ ठाकुर को 27 अगस्त को उनके आवास से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस बिना किसी वारंट के उनके घर घुसी थी, जिसका विरोध नूतन ठाकुर ने किया था।

यह भी कहा कि अमिताभ की गिरफ्तारी बिना किसी कोर्ट के आदेश के की गई थी। वहीं, अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा,कि जिस समय पुलिस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करने जा रही थी, उस वक्त नूतन ठाकुर ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई थी। लेकिन कोर्ट यह दलील खारिज करते हुए नूतन ठाकुर की जमानत मंजूर कर दी।