योगी सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसले : बढ़े डीए को हरी झंडी, प्रमोट होंगे अध्यापक

Aug 25 2021

योगी सरकार के दो महत्वपूर्ण फैसले : बढ़े डीए को हरी झंडी, प्रमोट होंगे अध्यापक

योगी सरकार ने एक जुलाई, 2021 से कर्मचारियों व पेंशनरों को 11 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) देने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब उन्हें 28 फीसदी डीए मिलेगा। इससे 16 लाख कर्मचारियों व 12 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा। वहीं, सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को लंबे अर्से बाद प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने विभाग को सहायक अध्यापकों की पदोन्नति का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोविड महामारी के चलते जनवरी-2020, जुलाई-2020 व जनवरी 2021 में डीए व डीआर में वृद्धि नहीं की गई थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने एक जुलाई 2021 सेइसका आदेश जारी कर दिया।
जुलाई का बढ़ा डीए जीपीएफ में, नकद अगस्त के वेतन से मिलेगा
- एक जुलाई, 2021 से डीए-डीआर मूल वेतन के मौजूदा 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी की दर से दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि में डीए-डीआर 17 फीसदी ही रहेगा।
- बढ़े डीए का भुगतान अगस्त के वेतन से नकद किया जाएगा जो सितंबर में मिलेगा। एक से 31 जुलाई 2021 तक का डीए भविष्य निधि खाते में जाएगा। इसे 31 जुलाई, 2022 से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
- एनपीएस से जुड़े कार्मिकों को एक जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की बकाया राशि के 10 प्रतिशत के बराबर टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90 प्रतिशत एनएससी के रूप में दिया जाएगा।
- जिन कार्मिकों की सेवाएं इस निर्णय के पूर्व की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हैं या जो 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा छह महीने अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा।
- सिविल व पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान होगा।
- सिविल व पारिवारिक पेंशनर से संबंधित आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग-अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
- अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों के संबंध में अलग से आदेश जारी होगा।
- यह आदेश शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है, पर भी लागू होंगे।
- पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं है। पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जाएगा।
प्राइमरी के अध्यापकों को 5 साल बाद मिलेगा पदोन्नति का तोहफा
प्रदेश में एक लाख 4 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में तीन लाख से अधिक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 10 हजार से अधिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त है। वर्ष 2016 से ही इनकी पदोन्नति नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति में वाद लंबित नहीं होने पर उन्हें सबसे पहले प्राथमिक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को करना होगा इंतजार
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने विभाग के प्रमुख सचिव को मजबूत पैरवी कराकर मामले का निस्तारण कराने का निर्देश दिया है, ताकि उच्च प्राथमिक अध्यापकों की पदोन्नति भी की जा सके।