UP: कोविड-19 की रोकथाम के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में आश्रितों को 50 लाख रूपये एकमुश्त

Apr 12 2020

UP: कोविड-19 की रोकथाम के लिये कार्यरत कार्मिकों की मृत्यु की दशा में आश्रितों को 50 लाख रूपये एकमुश्त

India emotions news network, Lucknow. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये 50.00 लाख रूपये की एकमुश्त धनराशि स्वीकार किये जाने की स्वीतकति प्रदान कर दी है। यह जानकारी प्रदेश की अपर मुख्यय सचिव, राजस्वत श्रीमती रेणुका कुमार ने देते हुये बताया कि इस सम्बुन्धक में राजस्वख विभाग द्वारा औपचारिक आदेश भी जारी कर दिये गये है।

1- वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित सम्पूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम, उपचार एवं उससे बचाव के लिये चिकित्सा विभाग के अलावा भारी संख्या में विभिन्न विभागों के कार्मिक दिन-रात ड्यूटी में लगे हुए हैं।


2- कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती है। कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कार्मिक की कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उस मृतक के आश्रितों को रू0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उपर्युक्त स्वीकृति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी अधिकृत होंगे। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक कोविड-19 की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिये नियुक्त था तथा साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है, अपेक्षित होगा।

4- उक्त व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -533ध्पांच-1-2020-आर०(533)ध्2020 दिनांक 07.04.2020 से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न समस्त विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि अन्य सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स, स्थायीध्अस्थायी कार्मिकों के आश्रितों को अनुमन्यध् देय होगी, जो कोविड-19 की रोकथाम, उसके उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत हैं।

5- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ष्2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्ययष् के नामे डाला जायेगा।